Paisa Khabar टैक्स गाइड: यदि आपकी चालू वित्तीय वर्ष (FY 2026-27 / AY 2027-28) में कुल अनुमानित टैक्स देनदारी ₹10,000 या उससे अधिक है, तो आपके लिए आयकर विभाग का महत्वपूर्ण कैलेंडर याद रखना आवश्यक है। एडवांस टैक्स (Advance Tax) की दूसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 है।
आयकर अधिनियम की धारा 208 के अनुसार, करदाताओं को अपनी अनुमानित आय पर समय-समय पर एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। यदि आप 15 सितंबर की समयसीमा चूकते हैं, तो आपको धारा 234B और 234C के तहत 1% प्रति माह का दंडात्मक ब्याज (Penal Interest) चुकाना पड़ सकता है।
📊 एडवांस टैक्स की किस्तें और शेड्यूल (FY 2026-27)
| किस्त संख्या (Installment) | अंतिम तारीख (Due Date) | भुगतान का प्रतिशत (% of Total Tax) |
|---|---|---|
| पहली किस्त | 15 जून 2026 | कुल टैक्स का कम से कम 15% |
| दूसरी किस्त (वर्तमान) | 15 सितंबर 2026 | कुल टैक्स का कम से कम 45% |
| तीसरी किस्त | 15 दिसंबर 2026 | कुल टैक्स का कम से कम 75% |
| चौथी और अंतिम किस्त | 15 मार्च 2027 | कुल टैक्स का 100% (पूरा भुगतान) |
📌 किसे भरना होता है एडवांस टैक्स?
- वेतनभोगी कर्मचारी (Salaried): यदि नौकरी के अलावा आपको शेयर बाजार में कैपिटल गेन, एफडी से ब्याज, या किराए (Rental Income) से अतिरिक्त आय होती है जिस पर कंपनी ने टीडीएस नहीं काटा है।
- फ्रीलांसर्स और प्रोफेशनल्स: डॉक्टर, वकील, सीए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और कंसल्टेंट्स जिनकी टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक है।
- कारोबारी और व्यापारी (Business Owners): सभी व्यवसाय और कंपनियां।
- किसे छूट है? वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizens – 60 वर्ष या अधिक) जिनकी व्यवसाय या पेशे से कोई आय (No Business Income) नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स भरने से छूट प्राप्त है।
⚠️ समय पर न भरने पर कितना लगेगा जुर्माना (Section 234C & 234B)?
यदि कोई करदाता 15 सितंबर तक अपने कुल अनुमानित टैक्स का 45% जमा नहीं करता है, तो जितने पैसे कम जमा होंगे, उस पर धारा 234C के तहत 1% प्रति माह की दर से 3 महीने के लिए साधारण ब्याज वसूला जाता है।
💻 2 मिनट में ऑनलाइन एडवांस टैक्स कैसे भरें (Challan No./ITNS 280)?
- 1. इनकम टैक्स के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल (eportal.incometax.gov.in) पर जाएं।
- 2. ‘e-Pay Tax’ विकल्प पर क्लिक करें और अपना पैन (PAN) व मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- 3. असेसमेंट ईयर AY 2027-28 (FY 2026-27) का चयन करें।
- 4. ‘Type of Payment’ में ‘Advance Tax (100)’ चुनें और नेट बैंकिंग/UPI से भुगतान पूरा करें।
- 5. जनरेट हुए चालान रसीद (BSR कोड और चालान नंबर) को सुरक्षित डाउनलोड कर लें।
