दोस्तों, 20-30 साल तक होम लोन की EMI भरने के बाद जब आप बैंक से अपने घर की असली रजिस्ट्री मांगने जाते हैं और बैंक कहता है “कागजात खो गए हैं” तो क्या होगा? अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, RBI ने 2026 में बैंकों पर रोज 5000 रुपये जुर्माने का नियम लगा दिया है।

Kya Hua Hai?

ये कोई कहानी नहीं, रोज की हकीकत है। 2023 में RBI के पास ऐसी 1000 से ज्यादा शिकायतें आईं कि लोन पूरा चुकाने के बाद भी बैंक ओरिजिनल सेल डीड, लिंक डीड वापस नहीं कर रहे।

इसके बाद RBI ने 13 सितंबर 2023 को सख्त सर्कुलर निकाला जो 1 दिसंबर 2023 से लागू है:

RBI का नया नियम: लोन पूरा चुकाने के 30 दिन के अंदर बैंक को आपके सारे ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट वापस करने ही होंगे। अगर 30 दिन के बाद देरी हुई तो बैंक आपको रोज 5000 रुपये के हिसाब से हर्जाना देगा।

कोर्ट भी सख्त है – नेशनल कंज्यूमर कमीशन ने SBI को एक केस में 20 लाख रुपये तक का मुआवजा देने का आदेश दिया था क्योंकि बैंक ने ग्राहक के घर के कागजात खो दिए थे और ग्राहक अपना घर बेच भी नहीं पा रहा था।

Aap Par Kya Asar Hoga?

1. अब बैंक बहाना नहीं बना सकता: पहले बैंक कहता था “ढूंढ रहे हैं”। अब 30 दिन के बाद हर दिन का 5000 रुपये उसकी जेब से जाएगा, इसलिए बैंक खुद जल्दी करेगा।

2. डुप्लीकेट का सारा खर्च बैंक देगा: अगर कागजात सच में खो गए हैं, तो FIR, अखबार में विज्ञापन, रजिस्ट्रार ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने का सारा खर्च बैंक उठाएगा, आप नहीं।

3. लोन चुकाने से पहले भी जिम्मेदार: अगर लोन चल रहा है और उस दौरान बैंक ने कागजात खो दिए, तब भी बैंक जिम्मेदार है, सिर्फ लोन खत्म होने पर ही नहीं।

Aapko Kya Karna Chahiye? (4 Step)

Step 1 – लिखित में मांगें: ब्रांच में जाकर “Original Documents Return Request” लिखित में दें और पावती (Acknowledgement) जरूर लें। मौखिक बात पर भरोसा न करें।

Step 2 – 30 दिन इंतजार करें: RBI नियम के अनुसार 30 दिन का समय दें। 30 दिन पूरे होते ही बैंक को रोज 5000 रुपये देना है, ये अपने आप शुरू हो जाता है।

Step 3 – RBI Ombudsman में शिकायत करें: अगर बैंक 30 दिन बाद भी नहीं दे रहा, तो https://cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन शिकायत करें। कैटेगरी में “Non-return of original documents” चुनें।

Step 4 – सबूत संभालें: लोन क्लोजर लेटर, NOC, EMI पूरी होने की रसीद, और बैंक को दी गई एप्लीकेशन की कॉपी संभाल कर रखें। यही कोर्ट में आपका सबसे बड़ा सबूत है।

Dhyan Dene Wali Baat

कभी भी बैंक को ओरिजिनल कागजात की फोटोकॉपी “खो गया” कहकर न लेने दें। हमेशा FIR की कॉपी और बैंक का लिखित लेटर लें कि “हमने कागजात खो दिए हैं, हम जिम्मेदार हैं”। इससे भविष्य में घर बेचने पर खरीदार को भरोसा रहेगा।

FAQ

Q. बैंक कहता है कागजात बाढ़/आग में खराब हो गए, तो भी पैसा मिलेगा?
हाँ, प्राकृतिक आपदा भी बैंक की जिम्मेदारी है क्योंकि कागजात बैंक की कस्टडी में थे। RBI के अनुसार बैंक को ही डुप्लीकेट बनवाना होगा और 5000/दिन देना होगा।

Q. कितने दिनों तक 5000/दिन मिलेगा?
RBI ने इसकी कोई लिमिट तय नहीं की है, जब तक कागजात वापस नहीं मिलते तब तक मिलता रहेगा।


Disclaimer: Ye jankari RBI Circular RBI/2023-24/60 aur Consumer Court ke faislon par adharit hai, education ke liye hai. Apne case ke liye vakil se salah lein.

By Deepak Singh

Founder and Financial Content Writer at PaisaKhabar.in. Covering Banking, Loans, Government Schemes, and Personal Finance in simple Hindi.

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