📌 त्वरित सार (Executive Brief)
- केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटियों के भविष्य के लिए सबसे लोकप्रिय बचत योजना है (वर्तमान ब्याज दर 8.2% वार्षिक)।
- यह खाता 21 वर्ष की परिपक्वता (Maturity) के लिए खोला जाता है, लेकिन सरकार ने बेटी की उच्च शिक्षा (Higher Education) के खर्च को ध्यान में रखते हुए 18 वर्ष की उम्र पर आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) का विशेष प्रावधान किया हुआ है।
1. आंशिक निकासी के 3 सबसे महत्वपूर्ण नियम
- निकासी की सीमा (50% Balance): पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा कुल बैलेंस का अधिकतम 50% हिस्सा ही निकाला जा सकता है।
- आयु व शिक्षा की शर्त: बेटी की उम्र कम से कम 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो या उसने 10वीं कक्षा पास कर ली हो।
- निकासी के तरीके: यह 50% रकम एकमुश्त (Lump sum) निकाली जा सकती है या कॉलेज की वार्षिक फीस के अनुसार अधिकतम 5 वार्षिक किश्तों में ली जा सकती है।
2. निकासी के लिए जरूरी दस्तावेज व प्रक्रिया
- संबंधित पोस्ट ऑफिस या बैंक ब्रांच जाएं जहां सुकन्या खाता चल रहा है।
- SSY Withdrawal Application Form भरें।
- बेटी का आयु प्रमाण पत्र (10वीं का सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र)।
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/कॉलेज का कन्फर्म्ड एडमिशन लेटर और फीस स्ट्रक्चर की आधिकारिक रसीद।
- सुकन्या समृद्धि खाते की मूल पासबुक।
3. शादी के समय खाता बंद करने का नियम
यदि बेटी 18 से 21 वर्ष के बीच विवाह करती है, तो शादी के 1 महीने पहले या शादी के 3 महीने बाद तक पूरा खाता बंद करके 100% फंड निकाला जा सकता है। इसके लिए विवाह का प्रमाण पत्र और एक हलफनामा देना होता है कि विवाह के दिन बेटी नाबालिग नहीं थी।
⚠️ EEE टैक्स छूट: सुकन्या समृद्धि योजना 'Exempt-Exempt-Exempt' (EEE) श्रेणी में आती है। यानी निवेश पर 80C छूट, मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री और 18 साल पर निकाला गया पैसा भी 100% आयकर से पूरी तरह मुक्त होता है।