नई दिल्ली (PaisaKhabar News Desk): खाद्य एवं रसद विभाग तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) ने देश के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए राशन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना और फर्जी राशन कार्डों के जरिए होने वाली धांधली को समाप्त करना है। लाभार्थी राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या PDS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जहां ऑनलाइन सुविधा सीमित है, वहां नजदीकी राशन दुकान पर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
📌 मुख्य बिंदु (Key Highlights):
- सरकारी राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए आधार-राशन कार्ड लिंकिंग अनिवार्य की गई।
- ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग या PDS पोर्टल का उपयोग करें।
- वेबसाइट पर राशन कार्ड नंबर, सदस्यों का विवरण दर्ज कर OTP के जरिए वेरीफाई करें।
- ऑफलाइन लिंकिंग हेतु राशन दुकान या खाद्य विभाग केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा।
राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और आधार लिंकिंग की अनिवार्यता
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत पात्र परिवारों को सुचारू और बिना किसी रुकावट के खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारों ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार, इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य दोहरे राशन कार्डों की पहचान करना, अयोग्य लाभार्थियों को सूची से बाहर करना और लक्षित परिवारों तक सब्सिडी का शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना है। इस प्रक्रिया से आधार-बेस्ड प्रमाणीकरण प्रणाली लागू हो सकेगी।
राशन कार्ड को आधार से न जोड़ने वाले कार्डधारकों का राशन कोटा रोका जा सकता है। सरकार द्वारा संचालित 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना को प्रभावी बनाने में आधार लिंकिंग की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। इससे देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में स्थित उचित मूल्य की दुकान (FPS) से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। डिजिटलीकरण के इस दौर में अब नागरिकों के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का विकल्प उपलब्ध है।
राज्य PDS पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया और सत्यापन के आसान चरण
ऑनलाइन माध्यम से आधार और राशन कार्ड को लिंक करने के लिए लाभार्थियों को अपने राज्य के आधिकारिक खाद्य एवं रसद विभाग अथवा PDS पोर्टल पर जाना होगा। होमपेज पर नागरिकों को 'Link Aadhaar with Ration Card' या 'e-KYC' का विकल्प चुनना होता है। इसके बाद यूजर को अपना राशन कार्ड नंबर, मुख्य परिवार के सदस्य का आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पोर्टल पर दर्ज करना होता है। सही विवरण भरने के बाद सिस्टम वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस करता है।
विवरण दर्ज करने के बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होता है। इस OTP को पोर्टल पर दर्ज करते ही सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और स्क्रीन पर सफल लिंकिंग का संदेश प्रदर्शित होता है। खाद्य विभाग के डेटाबेस में यह जानकारी अपडेट होने के बाद लाभार्थी की स्थिति सक्रिय हो जाती है। यह पूरी डिजिटल प्रक्रिया नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से बचाती है और घर बैठे वेरिफिकेशन की सुविधा प्रदान करती है।
ऑफलाइन माध्यम और राशन दुकान पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का नियम
जिन क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सीमित है या लाभार्थी ऑनलाइन प्रक्रिया में असहज हैं, उनके लिए ऑफलाइन लिंकिंग की व्यवस्था की गई है। इसके तहत राशन कार्ड धारक अपने नजदीकी सरकारी राशन दुकान (Fair Price Shop) या खाद्य एवं रसद विभाग के सर्किल कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मूल राशन कार्ड और मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना आवश्यक होता है।
राशन दुकान पर उपस्थित पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाता है। राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों को अपने फिंगरप्रिंट या आइरिस (Iris) स्कैन के जरिए बायोमेट्रिक मैच कराना अनिवार्य होता है। एक बार डेटाबेस से फिंगरप्रिंट का मिलान सफल हो जाने पर ऑफलाइन लिंकिंग की रसीद जारी कर दी जाती है। इस प्रक्रिया से फर्जी लाभार्थियों को पूरी तरह से हटाकर वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है।
राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की त्वरित चरणबद्ध प्रक्रिया
यदि आपने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो नीचे दिए गए आधिकारिक चरणों का पालन करके इस प्रक्रिया को बिना किसी देरी के तुरंत पूरा करें:
- चरण 1: अपने राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के आधिकारिक PDS पोर्टल पर विजिट करें।
- चरण 2: 'Link Aadhaar' विकल्प चुनकर राशन कार्ड नंबर व सदस्यों का विवरण भरें।
- चरण 3: आधार से लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज कर सबमिट करें।
- चरण 4: ऑफलाइन मोड के लिए राशन दुकान पर बायोमेट्रिक PoS मशीन से e-KYC पूरा करें।