📌 त्वरित सार (Executive Brief)
- यदि आपने अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया था, तो आयकर विभाग के नियमानुसार आपका पैन 'Inoperative' (निष्क्रिय) घोषित हो चुका है।
- इनऑपरेटिव पैन होने पर कोई भी पेंडिंग टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा और बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट या म्युचुअल फंड पर सामान्य टीडीएस के बजाय 20% की भारी दर से TDS काटा जाएगा।
1. इनऑपरेटिव पैन को एक्टिव करने की 2-स्टेप प्रक्रिया
स्टेप 1: ₹1,000 का सरकारी चालान भरें
- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल
incometax.gov.inपर जाएं। - होमपेज पर क्विक लिंक्स में 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें।
- अपना पैन और आधार नंबर डालें। पोर्टल बताएगा कि आपको ₹1,000 की फीस देनी होगी।
- 'Pay Through e-Pay Tax' पर क्लिक करें। अपना पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी वेरीफाई करें।
- 'Income Tax' टाइल के नीचे 'Proceed' चुनें।
- Assessment Year: चालू वर्ष चुनें और Type of Payment: 'Other Receipts (500)' और सब-टाइप में 'Fee for delay in linking PAN with Aadhaar' चुनें।
- ₹1,000 का भुगतान नेटबैंकिंग या UPI से पूरा करें और चालान रसीद डाउनलोड करें।
स्टेप 2: लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करें
चालान भरने के लगभग 4 से 6 घंटे बाद (जब पेमेंट स्टेटस ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपडेट हो जाए):
- दोबारा 'Link Aadhaar' पेज पर जाएं। पैन और आधार नंबर डालें।
- पोर्टल आपके चालान को वेरीफाई करेगा और 'Continue' का बटन एक्टिव हो जाएगा।
- आधार कार्ड पर दर्ज नाम और मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी सबमिट करें। 24 से 48 घंटे के भीतर आपका पैन दोबारा Active हो जाएगा।
⚠️ नाम में मिसमैच होने पर क्या करें: यदि पैन और आधार में नाम या जन्मतिथि की स्पेलिंग अलग है, तो चालान भरने के बावजूद लिंकिंग फेल हो जाएगी। पहले NSDL या UIDAI पर जाकर स्पेलिंग एक समान करवाएं।